बिहार के नियोजित शिक्षक EPF पैसा बिना कटौती के कैसे निकालें? Step-by-Step गाइड 2025

EPF

बिहार के नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बने, विशिष्ट शिक्षक क्या हैं और NPS क्यों लागू हुआ?

बिहार सरकार ने नियोजित  शिक्षकों को अब “विशिष्ट शिक्षक” का दर्जा दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत, इन शिक्षकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल किया गया है, जबकि पहले वे EPF (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड) के अंतर्गत आते थे। अब शिक्षकों  को   epf  account में सरकार से मिलने वाली राशि मिलना बंद हो गई है । NPS एक दीर्घकालिक पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान शामिल होता है। इस परिवर्तन के कारण, पुराने एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड खाते से धनराशि निकालने या NPS में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को समझना आवश्यक हो गया है।

बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए EPF राशि निकालने की प्रक्रिया – बिना किसी कटौती के पूरी जानकारी 

बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का लाभ 1 सितंबर 2020 से प्राप्त हो रहा है। जैसे-जैसे शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ रही है, EPF राशि निकालने की मांग भी बढ़ी है। बहुत से शिक्षक यह जानना चाहते हैं कि कैसे बिना किसी टैक्स कटौती (TDS) के EPF पैसा निकाला जाए। यह रिपोर्ट इसी विषय पर केंद्रित है, जिसमें पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है।

 EPF क्या है और नियोजित शिक्षकों को कब से मिला इसका लाभ?

एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड(Employees’ Provident Fund) भारत सरकार की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर योगदान करते हैं। बिहार में 2020 से नियोजित शिक्षकों को EPF के अंतर्गत शामिल किया गया है। इससे शिक्षकों को उनके भविष्य के लिए एक सुनिश्चित बचत मिलने लगी है।

 बिना कटौती के EPF निकासी – किन शर्तों पर संभव है?

 सेवा अवधि 5 वर्ष या अधिक

यदि शिक्षक की EPF सेवा अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक है, तो कोई टैक्स (TDS) नहीं कटता है। यह सबसे सरल और सुरक्षित तरीका है EPF निकालने का।

 सेवा अवधि 5 वर्ष से कम – तो क्या करें?

यदि सेवा अवधि 5 साल से कम है:

  • पैन जमा है तो TDS 10% लगेगा
  • पैन नहीं जमा है तो TDS 30% तक हो सकता है
  • लेकिन यदि Form 15G या 15H सही ढंग से जमा कर दें (और आय टैक्स योग्य सीमा से कम हो), तो TDS नहीं कटेगा

Form 15G/15H क्या है और कब भरें?

Form 15G एक घोषणा है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आय टैक्स स्लैब से कम है और इस कारण से आपके EPF या किसी अन्य आय से कोई TDS (Tax Deducted at Source) नहीं कटेगा।

  • Form 15G – यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आपकी कुल सालाना आय टैक्स सीमा से कम है
  • Form 15H – यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या अधिक है

Form 15G भरने की पूरी प्रक्रिया

Step 1: Form 15G प्राप्त करें

Form 15G को आप EPFO वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी बैंक/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्राप्त कर सकते हैं।

Step 2: Form 15G भरने के लिए आवश्यक विवरण

पैन नंबर (PAN Number): आपका पैन कार्ड नंबर यहां दर्ज करें। यदि पैन कार्ड नहीं है, तो TDS कटेगा।

आधार नंबर (Aadhaar Number): आधार कार्ड से लिंक पैन डालने से TDS से बच सकते हैं।

संपर्क जानकारी:नाम (Name): अपना पूरा नाम दर्ज करें, जैसा कि आपके पैन कार्ड पर है।

पता (Address): वर्तमान पता और पिन कोड डालें।

फोन नंबर (Mobile Number): संपर्क के लिए फोन नंबर लिखें।
आय का विवरण (Income Details)

आय स्रोत (Income Source): EPF से निकाली जाने वाली राशि या किसी अन्य आय का स्रोत यहां भरें।

कुल आय (Total Income): अपनी अनुमानित आय भरें, जो आपकी कुल आय टैक्स स्लैब से कम होनी चाहिए।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (Current Financial Year): यह जानकारी आपकी आय के आधार पर होगी (जैसे 2024-25 का वर्ष)।
ब्याज (Interest):

यदि आप EPF से निकासी कर रहे हैं, तो उस राशि का ब्याज भी यहां भरें। लेकिन, EPF पर ब्याज सामान्यत: 8-9% तक होता है।

  • धारा 10 के तहत छूट (Section 10 Exemption):यदि आप 60 वर्ष से कम आयु के हैं और आय टैक्स स्लैब से नीचे आते हैं, तो यहां इस धारा का उल्लेख करें।
  • हस्ताक्षर (Signature) आपका हस्ताक्षर: Form 15G के नीचे अपनी हस्ताक्षर करें, यह आपको पूरी जानकारी देने की पुष्टि करेगा।

Step 3: Form 15G सबमिट करना

  • EPFO पोर्टल: यदि आप EPF का ऑनलाइन क्लेम कर रहे हैं, तो Form 15G को EPFO पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपलोड करें।
  • बैंक में सबमिट करें: यदि आप बैंक से EPF राशि निकाल रहे हैं, तो Form 15G को बैंक में जमा करें।

Form 15G सैंपल (Template) यहां एक उदाहरण दिया गया है:
Form 15G

  • नाम (Name): राम कुमार
  • पैन (PAN): ABCD12345E
  • आधार (Aadhaar): 1234 5678 9012
  • पता (Address): ग्राम सूरजपुर, पटना, बिहार – 800001
  • फोन नंबर (Phone No.): 9876543210
  • आय स्रोत (Income Source): EPF से निकासी
  • कुल आय (Total Income): ₹1,50,000
  • वित्तीय वर्ष (Financial Year): 2024-25
  • ब्याज (Interest): ₹12,000 (EPF पर ब्याज)
  • हस्ताक्षर (Signature):

 ध्यान रखें

  • आपकी कुल आय टैक्स स्लैब से कम होनी चाहिए, तभी Form 15G लागू होगा।
  • Form 15G केवल 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा भरा जा सकता है। यदि आप 60 वर्ष से ऊपर हैं तो Form 15H का उपयोग करें।
  • सभी जानकारी सही भरें, क्योंकि गलत जानकारी के कारण TDS काटा जा सकता है।
  • Form 15G को भरने के बाद, यह केवल तभी मान्य होगा जब आपकी आय टैक्स सीमा से कम हो।

EPF निकासी की ऑनलाइन प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)

  • EPFO सदस्य पोर्टल पर जाएं
  • UAN, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर लॉगिन करें
  • “Manage > KYC” में जाकर आधार, पैन और बैंक जानकारी की पुष्टि करें
  • “Online Services > Claim (Form-31, 19, 10C)” पर जाएं
  • बैंक खाता नंबर डालें और आगे बढ़ें
  • Withdrawal का कारण चुनें (जैसे सेवा समाप्ति, मेडिकल, शादी)
  • आधार OTP से वेरिफिकेशन करें
  • क्लेम सबमिट करें और कुछ ही दिनों में पैसा आपके खाते में आ जाएगा
  • epf

 महत्वपूर्ण बातें जो हर शिक्षक को जाननी चाहिए

  • UAN का KYC अपडेट ज़रूरी है, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है
  • सेवा अवधि और टैक्स नियमों को समझे बिना क्लेम न करें
  • अगर UAN पैन से लिंक नहीं है तो अधिक TDS कट सकता है
  • क्लेम की स्थिति EPFO पोर्टल पर ‘Track Claim Status’ में देखें

एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड की जगह NPS में कैसे योगदान करें?

  • PRAN (Permanent Retirement Account Number) बनाएं – विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका NPS खाता खोला जाएगा विभाग के द्वारा ।
  • मासिक योगदान – आपके वेतन से स्वतः NPS में कटौती होगी (10% कर्मचारी + 14% सरकार का योगदान)।
  • निवेश विकल्प चुनें – NPS में इक्विटी, डेट या मिक्स्ड फंड में निवेश का विकल्प मिलता है।

ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

टैक्स नियम – अगर एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड 5 साल से पहले निकाला जाता है, तो टैक्स लग सकता है।

NPS में लचीलापन – आप सेवानिवृत्ति से पहले 60% राशि निकाल सकते हैं, जबकि 40% पेंशन के लिए अनिवार्य है।

EPF ट्रांसफर विकल्प – अगर NPS में EPF की राशि ट्रांसफर करनी हो, तो फॉर्म 13 भरें।

समस्याएँ और समाधान

दस्तावेज अस्वीकृत होना → सभी कॉपियाँ स्व-सत्यापित और स्पष्ट हों।

स्टेटस चेक करने के लिए EPFO पोर्टल या UMANG ऐप का उपयोग करें।

भुगतान में देरी → EPFO हेल्पलाइन (1800-118-005) या स्थानीय कार्यालय से संपर्क करें।

NPS PRAN न मिलना → अपने विद्यालय प्रशासन या जिला शिक्षा पदाधिकारी से सहायता लें।

बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड से बिना टैक्स कटौती के निकासी करना पूरी तरह संभव है, यदि वे कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करें। पैन कार्ड लिंकिंग, 15G/15H फॉर्म, और 5 साल की सेवा पूरी होने पर यह प्रक्रिया सरल और तेज़ हो जाती है। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद EPF से NPS में स्विच करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सही दस्तावेजों और प्रक्रिया का पालन करके आप अपनी पुरानी PF राशि को आसानी से निकाल सकते हैं या NPS में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही, NPS से भविष्य में बेहतर पेंशन और निवेश लाभ मिलेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी सहायता चाहिए, तो आप EPFO हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं ।

सुझाव: बिहार शिक्षा विभाग या EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट देखते रहें, क्योंकि नियमों में बदलाव हो सकता है।
इस जानकारी का उपयोग करके विशिष्ट शिक्षक अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यदि किसी प्रक्रिया में संदेह हो, तो प्रशासनिक अधिकारियों से सलाह अवश्य लें।

विशिष्ट शिक्षक अपना वेतन कैलकुलेट करें :- “वेतन कैलकुलेट करने के लिए यहां क्लिक करें”

ये भी पढ़ें :-बिना चेहरा दिखाए YouTube पर सफलता कैसे मिलती है?