GST Returns भरने की अब तीन साल की समय सीमा तय, देरी होने पर पोर्टल लॉक होगा

GST Return

सरकार ने GST Returns (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स)  दाखिल करने या उसमें संशोधन करने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न भरने या उसमें सुधार करने के लिए सिर्फ तीन साल का समय मिलेगा। इस अवधि के बाद GST पोर्टल पर संबंधित रिटर्न लॉक हो जाएगा और कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।GST RETURN

पुराने और नए नियम में अंतर

पहले GST Returns भरने या संशोधन करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब रिटर्न की नियत तारीख से तीन साल के भीतर ही रिटर्न दाखिल करना या उसमें सुधार करना होगा। यह नियम सभी जीएसटी-पंजीकृत व्यापारियों और व्यक्तियों पर लागू होगा, खासकर जिन्हें GSTR-1, GSTR-3B जैसे रिटर्न भरने होते हैं।

नए नियम का प्रभाव

इस बदलाव के बाद टैक्सपेयर्स को रिटर्न समय पर और सही-सही भरना होगा क्योंकि तीन साल बाद गलतियाँ सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। इससे सरकार और टैक्सपेयर्स दोनों के लिए टैक्स मामलों में निश्चितता आएगी।

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?

सभी टैक्सपेयर्स को पिछले तीन साल के सभी रिटर्न की जाँच कर लेनी चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। रिटर्न भरने की तारीखों को याद रखना होगा और किसी भी तरह की देरी से बचना होगा। अगर कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत जीएसटी विशेषज्ञ या चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करना चाहिए।

क्या कोई अपवाद है

हाँ, लेकिन बहुत कम मामलों में ही अपवाद दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोर्ट का कोई आदेश हो या फिर जीएसटी पोर्टल पर कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो तो सरकारी अनुमति से रिटर्न में बदलाव किया जा सकेगा।

अगर आप GST रजिस्टर्ड हैं तो अब आपके पास रिटर्न भरने या सुधारने के लिए सिर्फ तीन साल का वक्त होगा। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा, इसलिए समय रहते सभी रिटर्न चेक कर लें और किसी भी गलती को सुधार लें। अधिक जानकारी के लिए अपने टैक्स सलाहकार से संपर्क करें या GST विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। यह नियम 2025 से लागू हो रहा है, इसलिए समय रहते तैयारी कर लें।

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