विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025: जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी, जाने किन मतदाताओं को कौन दस्तावेज जमा करने होंगे?

विशेष गहन पुनरीक्षण

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025: जरूरी दस्तावेज और दिशा-निर्देश

बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं के विवरण को प्रमाणित करना और नये योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करना है। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या आप पहली बार नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि किस स्थिति में कौन-कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता पड़ेगी।

विशेष गहन पुनरीक्षण में किन मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने होंगे?

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाताओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

  1. 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाता
  2. 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाता
  3. 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाता

हर श्रेणी के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आइए विस्तार से समझते हैं।

जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से पहले हुआ है:

अगर आपका जन्म 01.07.1987 के पहले हुआ है, तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए। इन दस्तावेजों का उद्देश्य आपकी नागरिकता, जन्मतिथि और निवास स्थान की पुष्टि करना है। इस श्रेणी में आने वाले नागरिकों को केवल अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, माता-पिता या किसी अन्य सदस्य के कागजात की आवश्यकता नहीं होगी।

विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची: आपको नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से कोई भी एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा:

  • मैट्रिक का सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • जमीन की रजिस्ट्री के कागजात
  • भारतीय वैध पासपोर्ट
  • किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पारिवारिक वंशावली
  • अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी पहचान पत्र

इनमें से कोई एक दस्तावेज़ पर्याप्त होगा। साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी है।

जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से लेकर 02 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है:

अगर आपका जन्म 01.07.1987 के बाद और 02.12.2004 के बीच हुआ है, तो आपको अपने साथ-साथ माता या पिता — किसी एक के दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होंगे। इस श्रेणी के नागरिकों को दो व्यक्तियों के दस्तावेज़ लगाने होंगे: स्वयं के और माता या पिता में से किसी एक के।

दस्तावेज़ों में से किसी एक की आवश्यकता होगी:

  • मैट्रिक का सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • जमीन की रजिस्ट्री
  • वैध पासपोर्ट
  • सरकारी पहचान पत्र (यदि माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं)
  • अधिकारी द्वारा सत्यापित पारिवारिक वंशावली

नोट: आपको और आपके माता-पिता में से किसी एक को उपर्युक्त सूची में से एक-एक दस्तावेज जमा करना होगा। ध्यान रखें, केवल 2 से 9 नंबर तक में से किसी एक दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी।

विशेष गहन पुनरीक्षण
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जिनका जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है:

अगर आपका जन्म 02.12.2004 के बाद हुआ है, तो आपके साथ-साथ माता और पिता — तीनों के दस्तावेज़ लगाना अनिवार्य है। इस श्रेणी में दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया थोड़ी अधिक विस्तृत है क्योंकि इसमें तीन व्यक्तियों की जानकारी की पुष्टि आवश्यक है।

उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज़ों में से कोई एक चाहिए:

  • मैट्रिक का सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • जमीन की रजिस्ट्री
  • पासपोर्ट
  • अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पारिवारिक वंशावली

यहां भी 2 से 9 नंबर तक में से एक दस्तावेज़ पर्याप्त है, लेकिन माता और पिता — दोनों में से भी एक-एक दस्तावेज़ देना अनिवार्य है। पासपोर्ट साइज फोटो सभी के लिए अनिवार्य है।

घर की बहुओं के लिए विशेष निर्देश:

अगर आप घर की बहु हैं और दस्तावेज़ प्रमाणित कर रही हैं, तो आपके मायके के माता-पिता के दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी। सास-ससुर के दस्तावेज़ मान्य नहीं होंगे। यह बात विशेष रूप से महिलाओं के लिए लागू होती है जो विवाह के बाद अपने ससुराल में निवास कर रही हैं।

कहां से मिलेगा फॉर्म?

फॉर्म ऑनलाइन https://ceobihar.nic.in या https://ceoelection.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही, बीएलओ के पास जाकर भी प्राप्त किया जा सकता है।

विशेष गहन पुनरीक्षण में 2003 की मतदाता सूची का महत्व:

बिहार राज्य के लिए 2003 की मतदाता सूची एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसके दो प्रमुख फायदे हैं:

2003 की मतदाता सूची चेक करें

  1. यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है: आपको कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल गणना प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। यह सूची ऑनलाइन उपलब्ध है और बीएलओ के पास भी इसका विवरण होता है। अनुमान है कि राज्य के लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  2. यदि आपका नाम नहीं है, लेकिन माता या पिता का नाम है: ऐसी स्थिति में केवल 2003 की मतदाता सूची का प्रासंगिक अंश ही पर्याप्त होगा। माता या पिता के दस्तावेज़ अलग से देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन स्वयं का दस्तावेज़ और गणना प्रपत्र जमा करना अनिवार्य रहेगा।

इससे यह प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी हो जाती है, जिससे नए मतदाताओं का पंजीकरण और पुराने विवरण का संशोधन दोनों सहज रूप से किया जा सकेगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025: दस्तावेज़ आवश्यकताएँ

जन्म तिथि आवश्यक दस्तावेज़ अतिरिक्त शर्तें
1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे – पासपोर्ट साइज फोटो
– मैट्रिक सर्टिफिकेट
– जाति प्रमाण पत्र
– स्थाई निवास प्रमाण पत्र
– सरकारी पहचान पत्र (यदि लागू)
– जन्म प्रमाण पत्र
– जमीन रजिस्ट्री दस्तावेज़
– वैलिड भारतीय पासपोर्ट
– अधिकारी-सत्यापित वंशावली
नोट: उपरोक्त सूची में से केवल 1 दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य।
1 जुलाई 1987 – 2 दिसंबर 2004 मतदाता के लिए:
(उपरोक्त सूची में से 1 दस्तावेज़)
+
माता या पिता के लिए:
(उपरोक्त सूची में से 1 दस्तावेज़)
– माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज़ अनिवार्य।
– दोनों के दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं।
2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाता के लिए:
(उपरोक्त सूची में से 1 दस्तावेज़)
+
माता के लिए:
(उपरोक्त सूची में से 1 दस्तावेज़)
+
पिता के लिए:
(उपरोक्त सूची में से 1 दस्तावेज़)
– माता और पिता दोनों के दस्तावेज़ अनिवार्य।
– किसी एक का दस्तावेज़ अपर्याप्त होगा।

विशेष स्थितियाँ

स्थिति नियम
विवाहित महिलाएँ (बहू) – मायके के माता-पिता के दस्तावेज़ जमा करें।
– सास-ससुर के दस्तावेज़ मान्य नहीं।
2003 की मतदाता सूची में नाम हो – किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं।
– केवल 2003 की सूची का प्रिंट + गणना प्रपत्र जमा करें।
2003 की सूची में नाम नहीं, लेकिन माता-पिता का नाम हो – 2003 की सूची का प्रासंगिक पेज + अपना दस्तावेज़ जमा करें।
– माता-पिता के अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं।

बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए बड़ी चेतावनी

जो मतदाता लंबे समय से राज्य से बाहर हैं — जैसे पढ़ाई, नौकरी या किसी और वजह से — उनके लिए भी यह विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप 26 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र नहीं भरते हैं, तो आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन कार्यालय ने साफ निर्देश दिया है कि जो मतदाता राज्य से बाहर हैं, उन्हें भी गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है। वे इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, भरकर हस्ताक्षर करके बीएलओ या BLO के व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या किसी अन्य माध्यम से जमा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथि: 26 जुलाई 2025 अंतिम तिथि है।

महत्वपूर्ण नोट्स

  1. 2003 की मतदाता सूची का उपयोग करने से 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज़ जमा करने से छूट मिलेगी।
  2. धोखाधड़ी रोकथाम: डुप्लीकेट/फर्जी नामों को हटाने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है।
  3. ऑनलाइन सत्यापन: मतदाता और BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) दोनों ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं।

प्रक्रिया का लाभ

  •  समय की बचत: 2003 की सूची वाले मतदाताओं को दस्तावेज़ नहीं दिखाने होंगे।
  •  पारदर्शिता: ऑनलाइन सिस्टम से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
  •  सुविधा: माता-पिता के दस्तावेज़ों की स्वीकृति से युवा मतदाताओं को राहत।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्र. गणना प्रपत्र कहां से मिलेगा?

उत्तर: बीएलओ आप तक पहुंचाएंगे या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्र. क्या ऑनलाइन भेज सकते हैं?

उत्तर: हां, फॉर्म भरकर और हस्ताक्षर कर स्कैन करके बीएलओ को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।

प्र. कौन-कौन सी जानकारी देनी है?

उत्तर: नाम, जन्मतिथि, फोटो, आधार नंबर, जाति/धर्म, मोबाइल नंबर, माता-पिता/पति-पत्नी का नाम, निवास पता, बैंक खाता (यदि योजना से जुड़ा हो)।

प्र. दस्तावेज़ों में क्या देना होगा?

उत्तर: जन्मतिथि के अनुसार खुद, माता या पिता, या दोनों के दस्तावेज़। 1987 से पहले के लिए केवल अपना दस्तावेज़।

प्र. बीएलओ की जानकारी कैसे मिलेगी?

उत्तर: वेबसाइट https://ceoelection.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

प्र. फॉर्म नहीं भरेंगे तो क्या होगा?

उत्तर: मतदाता सूची से नाम कट सकता है।

प्र. मेरा नाम 2003 की सूची में है, क्या दस्तावेज़ देना होगा?

उत्तर: नहीं, केवल गणना प्रपत्र भरना होगा।

प्र. विदेश में हैं और भारतीय नागरिक हैं, तो?

उत्तर: फॉर्म भरकर भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देना होगा (पासपोर्ट/स्थायी पता)।

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